उमर अब्दुल्ला केंद्र से किया सवाल- क्या आप चाहते हैं कि हम कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति छोड़ दें
उमर अब्दुल्ला केंद्र से किया सवाल- क्या आप चाहते हैं कि हम कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति छोड़ दें
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूछा है कि क्या वह चाहती है कि राज्य के राजनीतिक दल कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति छोड़ दें। उन्होंने गुरुवार को कहा "आप हमसे क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम यहां मुख्यधारा की राजनीति छोड़ दें?"
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उमर अब्दुल्ला ने राज्य में भूमि कानूनों में हालिया बदलाव के खिलाफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के कार्यकर्ताओं को रोकने की सरकार की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते ये सवाल किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी कार्यकर्ताओं को जम्मू में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी लेकिन उन्हें वाहनों में बांध दिया गया था और हिरासत में लिया गया था जब उन्होंने श्रीनगर में ऐसा करने की कोशिश की थी।
जम्मू-कश्मीर में भूमि के स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले कानूनों में हालिया बदलाव के बारे में बोलते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी लड़ाई अब जम्मू-कश्मीर की पहचान और भूमि के लिए थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, "ये विशेष कानून और दर्जा महाराजा हरि सिंह के समय जम्मू-कश्मीर को दिया गया था, और बताया कि नागालैंड में नेताओं ने इसी तरह के कानूनों से इनकार कर दिया है।"
उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में हर मुख्यधारा की पार्टी एक ही पेज पर थी। "हमें एक साथ रहने और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हम अब सीटों की गिनती नहीं कर रहे हैं। यह लड़ाई सत्ता या मंत्रिपरिषद के बारे में नहीं है। अगर हम सत्ता में जाते हैं तो यह शर्मनाक होगा। अगर हम कुछ करेंगे तो लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे।" मैं चाहता हूं कि पार्टियों का एक साथ आना होगा, जैसे पहले हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा ऐसे कई राज्य हैं, जहां देश के अन्य हिस्सों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। अगर हम इस कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो हमें 'देश-विरोधी' कहा जा रहा है।
गौरतलब है कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने कई कानूनों में संशोधन करके देश भर के लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए डेक साफ कर दिया, एक कदम जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने कहा कि तत्कालीन राज्य को "बिक्री" के लिए खड़ा करना था। 111-पृष्ठ की अधिसूचना में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूमि कानूनों में कई बदलाव किए, जिनमें एक सार्वजनिक उद्देश्य की सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कृषि भूमि का उपयोग करने की अनुमति है। जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है जो कानून की धारा 17 से "राज्य के स्थायी निवासी" वाक्यांश को छोड़ने वाले केंद्र के साथ भूमि के निपटान से संबंधित है। बता दें पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने से पहले, गैर-निवासी जम्मू-कश्मीर में कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। नवीनतम परिवर्तनों ने गैर-निवासियों के लिए केंद्रशासित प्रदेश में भूमि खरीदने का मार्ग प्रशस्त किया है।
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