टीचर भर्ती घोटाला: 10 साल जेल में रहेंगे बाप ओम प्रकाश चौटाला और बेटे अजय चौटाला
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को राज्य में 2,000 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में गुरुवार को 10 साल जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला उस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इस नाते घोटाले के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। न्यायालय ने चौटाला तथा उनके बेटे को सजा सुनाने वाली निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी सभी 55 अपीलों को भी खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा, यह बहुत बड़ा अपराध है कि प्रदेश का सीएम खुद इस तरह के घोटालों में शामिल रहे। अजय चौटाला ने अपने पिता की बढ़ती उम्र के बाबत कोर्ट से दरख्वास्त की कि वह सजा में छूट दें, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दी।
गौरतलब है कि 3,206 जेबीटी शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चौटाला को 22 जनवरी 2013 को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जाहिर तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला का राजनीतिक करियर अब अधर में है।