आय से अधिक संपत्ति मामला: ओम प्रकाश चौटाला ने कोर्ट में दिया बीमारी का हवाला, कल सुनाई जाएगी सजा
नई दिल्ली, 26 मई: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में बहस पूरी हो गई है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला एक दिन के लिए सुरक्षित कर लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जा चुके ओम प्रकाश चौटाला को अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने उनकी उम्र और सेहत का हवाला दिया। उनके वकील ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला 87 साल के हैं और करीब 90 फीसदी दिव्यांग हैं। उनको कपड़े बदलने के लिए भी मदद की जरूरत होती है, ऐसे में कोर्ट उनके साथ रियायत बरते और उनको जेल ना भेजे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल से केस चल रहा है, इस दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब ओमप्रकाश चौटाला ने जांच में सहयोग नहीं किया हो। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इन बातों को देखते हुए ओम प्रकाश चौटाला को कम से कम सजा दी जाए।
सीबीआई ने किया रियायत का विरोध
सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के वकील खराब सेहत का हवाला देकर सजा में राहत नहीं मांग सकते। यह एक नेता के खिलाफ मुकदमा है जो बहुत बड़ी संख्या के लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको सजा ना मिलने से लोगों में गलत संदेश जाएगा।
बता दें कि सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला पर यह मामला साल 2006 में दर्ज किया था। ओमप्रकाश चौटाला पर आय से 189 गुना ज्यादा पैसा कमाने का मामला है। चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच अज्ञात स्रोतों से करीब 6.09 करोड़ की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप सीबीआई ने लगाया था। मामले में कोर्ट ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था।