बिना हेलमेट बाइक चला रहा था नाबालिग, नए नियम के तहत कटा 42 हजार 500 का चालान
नई दिल्ली। ओडिशा के परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट और आवश्यक दस्तावेजों के बिना दोपहिया वाहन चलाने पर नाबालिग पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि जिले के भंडारीपोखरी ब्लॉक के अंतर्गत रानीगड़िया इलाके में आरटीओ ने नाबालिग लड़के को नियमित रूप से चेकिंग के दौरान बाइक चलाते हुए पकड़ा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज भी नहीं थे। इसके बाद आरटीओ ने चालान जारी कर दिया। चालान मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 194डी (बिना हेलमेट के ड्राइवर और पीछे बैठी सवारी के वाहन चलाने) और अन्य संबंधित उपभागों के तहत किया गया।
यातायात निरीक्षक धनेश्वर नायक ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोपहिया वाहन के मालिक के नाम पर चालान जारी किया गया है। उन्होंने कहा, 'लड़का गुरुवार को सड़क पर उल्टी दिशा में मोटरसाइकिल चलाता पाया गया। हमने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये कुल मिलाकर 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।' इनमें से 500 रुपये जुर्माना सामान्य अपराध, 5,000 का जुर्माना बिना वैध कागजात के वाहन चलाने की अनुमति देने, 5,000 रुपये का जुर्माना ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने, 5,000 रुपये का जुर्माना उल्टी दिशा में वाहन चलाने, 1,000 रुपये का जुर्माना एक से ज्यादा व्यक्ति को पीछे बैठाकर गाड़ी चलाने और 1,000 रुपये का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने के लिये लगाया गया है।
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नायक ने कहा कि इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना मोटर वाहन कानून 2019 के तहत किशोरों द्वारा किये गए अपराध के लिये लगाया गया है। उधर, दिल्ली में भी एक चालान काटने का एक अजीब मामला सामने आया था। यहां ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा का 10 हजार रुपए का चालान इसलिए काट दिया था क्योंकि ऑटो के पीछे 'आई लव केजरीवाल' का स्टीकर लगा हुआ था। ऑटो चालक ने कोर्ट की शरण ली और एक याचिका लगा दी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नवीन चावला ने इस पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। ऑटो चालक ने याचिका में दावा किया है कि यह 'राजनीतिक विद्वेष' के तहत की गई कार्रवाई थी।