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ओडिशा में सरकार ने शराब पर घटाई 'स्पेशल कोविड फीस', बताई ये वजह

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भुवनेश्वर। ओड़िशा में राज्य सरकार ने हाल ही में शराब पर कोरोना टैक्स के नाम से 50 फीसदी सेस लगाया था। जिसके बाद ओड़िशा के शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वो 'स्पेशल कोविड फी' को 50 फीसदी से कम कर तार्किक स्तर पर लाए। जिसके बाद ओडिशा सरकार ने शराब की एमआरपी पर 'स्पेशल कोविड फीस' की 50 फीसदी की राशि को घटाकर अब 15 फीसदी कर दिया है।

35 फीसदी तक घटाया गया सेस

35 फीसदी तक घटाया गया सेस

ओडिशा सरकार के एक्साइज विभाग ने कहा कि अब से शराब के विभिन्न ब्रांड की कीमत पर सिर्फ 15 फीसदी का स्पेशल कोविड फीस लगेगा। अब तक ओडिशा में शराब की कीमत (एमआरपी) पर 50 फीसदी का स्पेशल कोरोना टैक्स लगाया जा रहा था। शराब की अन्य राज्य में कीमत को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में ओडिशा में शराब की कीमत का अंतर कम हो, इसलिए सरकार ने शराब की एमआरपी को रिवाइज करने का फैसला किया है।

कोरोना सेस से बिक्री और टैक्स कलेक्शन घटा

कोरोना सेस से बिक्री और टैक्स कलेक्शन घटा

शराब की बिक्री पर स्पेशल कोविड-19 फीस की मदद से ओडिशा सरकार को 200 करोड़ रुपये की कमाई करने में मदद मिली है। ओडिशा के एक्साइज विभाग ने कहा, पड़ोसी राज्यों की तुलना में ओडिशा में शराब की कीमत अधिक होने की वजह से शराब के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। इस वजह से सरकार ने सीमावर्ती राज्यों की तुलना में उड़ीसा में भी शराब की कीमत को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है।

शराब की होम डिलीवरी की अनुमति

शराब की होम डिलीवरी की अनुमति

ओडिशा सरकार ने मादक पेय पदार्थों पर लगाए गए 50 फीसदी के विशेष कोविड शुल्क को संशोधित किया है। इस संशोधन में अधिकतम खुदरा मूल्य को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि विभिन्न आईएमएफएल/बीयर/शराब/आरटीडी ब्रांड के उत्पादों का मूल्य 2019-20 के लिए तय मूल्य से 15 फीसदी की सीमा से ज्यादा ना हो। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ओडिशा एक्साइज रूल्स, 2017 के तहत आने वाले पूर्व के नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी थी।

दुकान के अंदर शराब पीने की अनुमति नहीं

दुकान के अंदर शराब पीने की अनुमति नहीं

अधिसूचना में यह कहा गया है कि एक जुलाई से शराब की होम डिलीवरी शुरू की जा चुकी है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसमें कहा गया है कि शराब की दुकान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी और दुकान के अंदर शराब पीने की अनुमति नहीं है। ओडिशा सरकार ने 24 मई से कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य क्षेत्रों में आईएमएफएल और बियर की मौजूदा लाइसेंसी शराब दुकानों द्वारा शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी थी।

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English summary
Odisha government reduces 'Special Covid Fee' on liquor from 50 per cent to 15 per cent
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