अब यूपी के शॉपिंग मॉल्स से भी खरीद सकेंगे शराब और बियर, योगी सरकार ने दी इजाजत
लखनऊ। देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच उत्तर प्रेशस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को 'यूपी एक्साइज (विदेशी शराब के प्रीमियम खुदरा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस का निपटान) नियम, 2020' को मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि अब राज्य के शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई है। अब यूपी में शराब के शौकीन लोग शापिंग माल्स में महंगी विदेशी शराब, बीयर और वाइन जाकर खरीद सकते हैं।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी लेकिन कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर राज्य सरकारों ने उन इलाकों में शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी। चौथे चरण के गाइडलाउन में केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ मॉल को खोलने की अनुमति दी थी जिसके बाद अब यूपी सरकार ने उन मॉल्स में महंगी और विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। शनिवार को मंत्रिमंडल ने इस दिशा में एक प्रस्ताव पारित किया है।
मॉल में सीलबंद बोतलों में विदेशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए फार्म एफ.एल.-4-सी के लाइसेंस दिए जाएंगे। ये लाइसेंस किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी द्वारा प्राप्त किए जा सकते है। आदेश के मुताबिक जिन मॉल्श में शराब की दुकानें खोली जाएंगी उनका प्लिंथ ऐरिया 10000 वर्ग फीट होना चाहिए। इस सूची में डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा प्रीमियम रिटेल वेण्ड में न्यूनतम 500 वर्ग फीट एक कार्पेट एरिया होना चाहिए जहां ग्राहक इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही शराब के पुराने स्टॉक के निस्तारण के लिए भी नियमावली बनाई गई है।
यह भी पढ़ें: यूपी में कोरोना संक्रमण के 214 नए मामले, प्रदेश लौटे लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार बना रही वेबसाइट