राजस्थान में पूर्व मंत्रियों पर बड़ी मार, सरकारी बंगले के लिए रोजाना देना होगा इतना जुर्माना
नई दिल्ली-राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को एक बिल पास किया है, जो पूर्व मंत्रियों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। नए कानून के तहत अब पूर्व मंत्री अगर तय समय-सीमा से ज्यादा वक्त तक सरकारी बंगले में डटे रहते हैं तो उन्हें पहले के मुकाबले 60 गुना ज्यादा जुर्माना चुकता करना पड़ेगा। जाहिर है कि अशोक गहलोत सरकार के इस बिल का विपक्षी बीजेपी विरोध कर रही है।
पूर्व मंत्रियों पर बहुत बड़ी मार
शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने विधानसभा से जो राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2019 पास कराया है, उसके तहत अब अगर कोई पूर्व मंत्री अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी दो महीने से ज्यादा सरकारी बंगले में रुकता है तो उसे 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सरकार को जुर्माना चुकाना होगा। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि पूर्व मंत्री बेवजह सरकारी बंगले पर कब्जा नहीं कर सकें।
जुर्माने में 60 गुना इजाफा
बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत अगर कोई पूर्व मंत्री कार्यकाल समाप्त होने के बाद दो महीने से ज्यादा सरकारी बंगले में ठहरता है तो उसे 5,000 रुपये मासिक सरकार को भुगतान करना पड़ता है। लेकिन, नए विधेयक के कानून बन जाने के बाद उसे अब उसे 60 गुना ज्यादा यानी 3 लाख रुपये महीने देना पड़ेगा। नए बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई पूर्व मंत्री बंगला खाली नहीं करेगा तो सरकार उसे जबरन बंगले से बाहर कर देगी। राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि नए मंत्रियों को सरकारी आवास बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया जा सके। उनके मुताबिक,"ऐसा देखा जाता है कि पूर्व मंत्री तय समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी उनको आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं। इससे नए मंत्रियों को सुविधानुसार आवास के आवंटन में दिक्कत होती है। "
बीजेपी कर रही है विरोध
राजस्थान में पूर्व मंत्रियों से आवास खाली कराने के लिए बनाए गए नियम का बीजेपी ने विरोध किया है। विधानसभा में बहस के दौरान पार्टी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पर्व मंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने में तो देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन, सरकार को उन्हें बंगला खाली करने के लिए थोड़ा और वक्त देने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 10,000 रुपये रोजाना लगने वाले जुर्माने को भी बहुत ज्यादा बताया है।