अब कॉर्पोरेट CSR फंड से कर सकते हैं PM CARES में दान, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बदला नियम
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना संकटकाल में बनाए गए प्रधानमंत्री सिटिजेन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन यानि पीएम केयर्स फंड को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स्बिलिटी फंड के तौर पर धन को दान दिया जा सकता है। बता दें कि सभी कॉर्पोरेट को अनिवार्य रूप से सीएसआर फंड के तहत दान देना होता है। ऐसे में कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से 26 मई को अधिसूचना जारी करके कहा गया है कि अब कॉर्पोरेट कंपनियां सीएसआर फंड के तहत पीएम केयर्स फंड में दान दे सकते हैं।
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 347 की उपधारा 1 में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस एक्ट के VIIवें शेड्यूल में संशोधन किया है। जिसमे प्राइम प्रधानमंत्री राहत कोष शब्द के साथ, पीएम केयर्स फंड शब्द को जोड़ दिया गया है। इस संशोधन को 28 मार्च 2020 से ही प्रभावी माना जाएगा, लिहाजा अब कॉर्पोरेट इस फंड में दान दे सकते हैं और यह उनके सीएसआर फंड के तौर पर जाएगा।
बता दें कि सीएसआर उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जिनका विशुद्ध मुनाफा 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। सीएसआर फंड का इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर को कम करने, मातृ मृत्यु दर को कम करने समते अन्य सामाजिक कामों में इस्तेमाल होता है। सरकार के इस फैसले का इसलिए भी विरोध हो सकता है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना है कि पुराने प्रधानमंत्री राहत कोष को कमजोर करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
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