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ट्रेन में परोसा घटिया खाना तो लगेगा 1 लाख तक का जुर्माना, बैन भी संभव

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caterers
नयी दिल्ली। अगर रेलवे में आपको घटिया खाना मिले तो रेलवे में वेंडरों की खैर नहीं है। ट्रेन में घटिया खाना देने वाले वेंडरों पर अब जुर्माना लगेगा। जुर्माने की रकम बढ़ाकर पांच हजार से एक लाख रुपये तक करने की योजना बनाई गई है। इतना ही नहीं अगर ट्रेन में घटिया खाना परोसा गया तो कैटर्स पर बैन लगाया जा सकता है।

अक्सर ट्रैन में घटिया खाने की शिकायत मिलने के बाद रेलवे ने इस के खिलाफ योजना बनाई है। पैसेंजर्स की बड़ी संख्या से जुड़ा होने पर वेंडर को ब्लैकलिस्ट या आजीवन बैन करने का भी प्रावधान है। यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। फिलहाल खराब खाना देने पर न्यूनतम 300 रु. और अधिकतम 20,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

रेल मंत्रायल ने सभी रेलवे जोन के चीफ कमर्शल मैनेजरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली से भोपाल आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में भी घटिया खाना दिए जाने पर पैसेंजर्स का ट्रेन के स्टाफ से तीखा विवाद हुआ था। वेस्ट-सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीयूष माथुर का कहना है कि पैसेंजर्स के हित में रेलवे मिनिस्ट्री ने यह कदम उठाया है।

वर्तमान में रेलवे में घटिया खाना अथ वा कम मात्रा में खाना दिए जाने पर यात्री रेलवे में शिकायत कर सकता है। शिकायत सही पाए जानवे पर यात्री को किराया वापस मिलने का प्रावधान है।

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English summary
Indian railways has now come up with a remedy to solve the problem of bad quality food on trains. The railways have increased the fine of Rs 5,000 against the caterers for providing stale food to Rs 1 lakh.
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