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सपा सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

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लखनऊ। एक बड़ी खबर यूपी से हैं, जहां रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, ये वारंट आचार संहिता उल्‍लंघन के मामले में जारी किया गया है, दरअसल सपा के कद्दावर नेता आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने तहसील स्वार में रोड शो के दौरान सेना पर विवादित टिप्पणी की थी, इसलिए ADJ-6 की कोर्ट ने आजम खान को 18 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है।

सपा सांसद आजम खान ने किया सीएए और एनआरसी का विरोध

सपा सांसद आजम खान ने किया सीएए और एनआरसी का विरोध

मालूम हो कि दिसंबर 2019 में CAA और NRC के विरोध में सपा की ओर से यूपी के कई शहरों में भी प्रदर्शन किया गया था, सपा सांसद ने भी धरना प्रदर्शन के लिए रामपुर में प्रशासन से अनुमति मांगी। लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने पर सपा सांसद आजम खान ने अपने कार्यालय में ही अपने सभी जनपद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जमा किया और सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन किया।

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 दफ्तर की छत पर जाकर विरोध प्रदर्शन के नारे लगाए थे,...

दफ्तर की छत पर जाकर विरोध प्रदर्शन के नारे लगाए थे,...

इस दौरान उन्होंने अपने दफ्तर की छत पर जाकर विरोध प्रदर्शन के नारे लगाए थे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे सांसद ने कहा कि धारा 144 लगाने का मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक कार्यक्रम को रोका जाए इसलिए उनके खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।

आजम खान ने लगाए थे सरकार विरोधी नारे

आजम खान ने लगाए थे सरकार विरोधी नारे

बता दें कि अपने प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद ने कहा था कि यह पहली बार लोकतांत्रिक इतिहास में हुआ है कि पार्टी के प्रोग्राम को परमिशन नहीं दी जाए, इसकी खबर टीवी पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिली कि पूरी यूपी में धारा 144 लगा दी गई है, किसी को कार्यक्रम की कोई इजाजत नहीं है, इस वक्त सरकार को बहुत दुश्वारी है।

'हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे'

लॉ-इन ऑर्डर मेंटेन करने की शांतिपूर्ण ढंग से जो होने वाला था उसे भी इसलिए रोका गया क्योंकि अदालतों में गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। सड़कों पर बहन-बेटियों की इज्जत महफूज़ नहीं है उनकी इज्जत लूटी जा रही हैं फिर उन को जलाकर मारा जा रहा है लेकिन हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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Comments
English summary
The courtroom has as soon as once more issued a non-bailable warrant towards MP Azam Khan within the case of violation of election code of conduct. The subsequent listening to of the case will now be held on 18 January.
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