वेदांता लिमिटेड को SC ने दिया बड़ा झटका, स्टरलाइट प्लांट खोलने की नहीं मिली इजाजत
नई दिल्ली। वेदांता लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने वेदांता लिमिटेडी की कंपनी स्टरलाइट कॉपर प्लांट को तत्काल खोलने की इजाजत देने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए वेदांता लिमिटेड को राहत नहीं दी। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई जनवरी 2021 तक के लिए विस्तृत सुनवाई के लिए टाल दी है।
बता दें कि तमिलनाडु के तुथुकुड़ी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट को राज्य सरकार ने 2018 में बंद करने के लिए आदेश पारित किया था, जिसके बाद से यह प्लांट बंद पड़ा है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि उसने राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों का सख्ती से पालन किया है, लिहाजा कंपनी को प्लांट को खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया।
गौरतलब हैकि मई 2018 में कंपनी के प्लांट को बंद कर दिया गया था। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आदेश जारी किया था, जिसके बाद प्लांट को बंद कर दिया गया था। उस वक्त मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले पर सहमति जताई थी। इस प्लांट में प्रदूषण संबंधी शिकायतों को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर गोली चला दी थी, जिसमे 13 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। बता दें कि वेदांता की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं जबकि राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन पैरवी कर रहे हैं।