बिना प्रचार चुनाव जीते रेप के आरोपी बसपा सांसद को कोर्ट से एक और बड़ा झटका
वाराणसी। रेप केस में जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को वाराणसी कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अतुल राय ने कोर्ट ने एक याचिका देकर जेल में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने व पुलिस कस्टडी में संसद जाकर शपथ ग्रहण करने की अनुमति मांगी थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानून के लिए सभी एक समान हैं, फिर चाहे वह एक आम नागरिक हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि।
नहीं ले पाएंगे अभी शपथ, कोर्ट ने खारिज की याचिका
साथ ही कोर्ट ने जिला जेल को नियमों के मुताबिक पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। वाराणसी कोर्ट से झटका लगने के बाद रेप के मामले में आरोपी बसपा सांसद की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अपनी याचिका में अतुल राय ने कहा था कि जेल में होने के कारण वे संसद में शपथ लेने नहीं जा पाए हैं जबकि अभी संसद का सत्र भी चल रहा है। अतुल राय ने जेल में अपनी जान को खतरा भी बताया था और जेल में पर्याप्त सुरक्षा के अलावा घर का खाना मंगाने की अनुमति भी मांगी थी।
रेप केस में आरोपी हैं अतुल राय
बता दें, रेप का आरोप लगने के बाद से फरार चल रहे सांसद अतुल राय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बलिया की रहने वाली छात्रा ने लंका थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि सांसद अतुल राय ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने लंका थाना क्षेत्र स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया।
बसपा के टिकट पर घोसी से चुने गए हैं सांसद
पीड़िता ने कहा था कि जब वह फ्लैट पर पहुंची तो उसने पत्नी से मिलवाने के बजाय उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अतुल लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय से ही गायब हो गए। उनके मलेशिया भागने की आशंका को देखते हुए लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। इसी बीच अतुल घोसी से सांसद निर्वाचित हो गए।