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हाईकोर्ट में बोली केजरीवाल सरकार-दिल्ली के किसी इलाके में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि उसने कोविड के लिहाज से दिल्ली की स्थिति का आकलन करने के बाद दिल्ली या दिल्ली के कुछ हिस्सों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू न लगाने के बारे में फैसला किया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आप सरकार से कोविड-19 से निपटने के लिए जांच और संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आए लोगों की पहचान पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है।

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 No night curfew will be imposed in Delhi or parts of it for now: AAP govt to HC

गुरुवार को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि, कोविड के लिहाज से दिल्ली की स्थिति का आकलन करने के बाद हमने दिल्ली या दिल्ली के अन्य हिस्सों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू न लगाने के बारे में फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि, परिस्थितियों की मांग के मुताबिक वह सभी आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार राजधानी में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि, जांच के नतीजे अब भी 24 घंटे के अंदर नहीं आ रहे हैं और इस पर गौर किए जाने की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली सरकार से ये भी कहा कि कोविड-19 की जांच के नतीजे मोबाइल फोन पर देने की कोशिश करें। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन के मामलों में 2 लाख से अधिक चालान किए गए।

दिल्ली सरकार ने बताया कि, कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन के मामलों 17 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 लाख से अधिक चालानों पर 27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला किया है।

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English summary
No night curfew will be imposed in Delhi or parts of it for now: AAP govt to HC
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