दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे से नहीं हटाएंगे 48 हजार झुग्गियां: केंद्र सरकार
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बनीं झुग्गियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिलहाल वह दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों को नहीं हटाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा रेलवे, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और चार हफ्ते में हल निकालेंगे। इस फैसले के बाद 48 हजार झुग्गियां वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर चार हफ्तों में इस मामले का हल निकालेंगे, तब तक झुग्गियों को नहीं ढहाया जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले को चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। बता दें कि, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन्हें तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह सुनवाई की। इस मामले में माकन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा।
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