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दिल्ली: इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगाई गई, सभी आयोजनों पर रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी है। यहां किसी तरह के आयोजन या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि 03 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के तहत जंतर मंतर पर कुल 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है। हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इंडिया गेट के आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

 दिल्ली: इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लगाई गई, सभी आयोजनों पर रोक नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी है। यहां किसी तरह के आयोजन या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि 03 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के तहत जंतर मंतर पर कुल 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है। हालांकि इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इंडिया गेट के आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

देशभर में बीते कुछ दिनों से नए कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों पर हैं। सोमवार को कृषि कानूनों के विरोध में इंडिया गेट के पास किसानों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। वहीं हाथरस में एक लड़की के साथ कथित रेप और उसकी हत्या को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। ऐसा माना जा रहा था कि लोग दिल्ली में इन मामलों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और निगम पार्षद सदस्यों ने 2 अक्टूबर को हाथरस की दलित युवती के ज्यादती के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। अब पुलिस ने 144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू होने के बाद किसी जगह पर एक समय में चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है।

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English summary
No gathering is permissible around India Gate due to imposition of Section 144 Delhi police
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