Rafale Deal: नए सिरे से राफेल सौदे की नहीं होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
राफेल विमान डील को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत-फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के डील को नए सिरे से जांच करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली, 29 अगस्त: राफेल विमान डील को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत-फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के डील को नए सिरे से जांच करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिवक्ता एमएल शर्मा को फ्रांसीसी जांच एजेंसी, एजेंस फ्रैंकाइस एंटीकरप्शन (AFA) से दस्तावेजों को तलब करने के लिए अपनी याचिका वापस लेने को कहा। इसमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने 2016 के भारत-फ्रांसीसी राफेल सौदे के संबंध में एक भारतीय कंपनी को 1 मिलियन यूरो यानी करीब आठ करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
2018 में भी हुई थी खारिज
पीठ ने इस मामले में नये सिरे से जांच करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एमएल शर्मा ने याचिका वापस ले ली। शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर 2018 को भी 36 राफेल जेट विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच सौदे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
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