No Fly List: तीन साल में 166 यात्रियों की उड़ान पर लगा बैन, दोषी पाए जाने पर क्या है नियम?
No Fly List: 2021 से अब तक 166 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा है। इसका मतलब यह है कि इन यात्रियों को एक विशिष्ट अवधि के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
No Fly List: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 2021 से अब तक 166 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा है। यानी कि इस यात्रियों को एक विशिष्ट अवधि के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जानकारी जनरल वीके सिंह (सेवानिवृत्त) राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी।
आपको बता दें कि यह वो यात्री हैं, जो शारीरिक, मौखिक या किसी अन्य आपत्तिजनक व्यवहार के कारण फ्लाइट में सफर कर रहे अन्य यात्रियों के साथ अभद्रता करते या उड़ान में बाधा उत्पन्न करते पाए गए हैं। लिस्ट में नाम होने पर फ्लाइट में नो एंट्री...

दरअसल, इस लिस्ट में नाम आने के बाद आपकी हवाई यात्रा पर बैन लग सकता है। यह प्रतिबंध कुछ महीनों, दिनों या अनिश्चित समय तक हो सकता है। लेकिन, तभी जब फ्लाइट में अनुचित व्यवहार की शिकायत हुई हो। लिस्ट में नाम आते ही एक कमेटी जांच करती है। पड़ताल के दौरान यात्री की हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी जाती है। वहीं, जांच कमेटी के 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई होती है।
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has placed 166 passengers in the No fly list from 2021 till date, wherein the unruly passenger is banned from taking flights to/from within India for a specific period: Gen VK Singh (Retd) MoS Civil Aviation in a written reply to… pic.twitter.com/Z7Cy4gm7iN
— ANI (@ANI) August 7, 2023
तीन लेवल का होता है प्रतिबंध
- मौखिक- मौखिक अनुचित व्यवहार के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो उस पर तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- शारीरिक - वहीं, शारीरिक अनुचित व्यवहार को लेकर फ्लाइट में दोषी पाए जाने पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- जानलेवा धमकी- इस तरह के व्यवहार के लिए दोषी पाया जाते ही दो साल या इससे ज्यादा की सजा।












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