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मुंबई में अब निजी वाहनों के अंदर मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना

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मुंबई। कोरोना वायरस का प्रकोप अब कम होता जा रहा है। इस बीच बीएमसी ने रविवार को कहा है कि निजी वाहनों के अंदर मास्‍क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना अभी भी एक दंडनीय अपराध है। बीएमसी ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वाहनों में मास्क पहनना अब भी दंडनीय अपराध रहेगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना किया जा सकेगा। बता दें, बीएमसी ने महानगर में कोरोना केस बढ़ने के बाद 18 अप्रैल 2020 से मास्क व कवर अनिवार्य किए थे।

मुंबई में अब निजी वाहनों के अंदर मास्क न पहनने पर नहीं लगेगा जुर्माना

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 19,87,678 हो गई है। बीते दिन प्रदेश में 2,910 नए मामले सामने आए थे। वहीं मृतकों की संख्या 50,388 तक पहुंच गई है। शनिवार को ठीक होने वाले कुल 3,039 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अबतक महाराष्ट्र में कोरोना से 18,84,127 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या 51,965 है।

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English summary
No fine for not wearing masks inside private vehicles, says Brihanmumbai Municipal Corporation.
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