क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह को हाईकोर्ट से राहत

Google Oneindia News

नई दिल्ली। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों का सामना कर रहीं कोरियोग्राफर फराह खान, एक्टर रवीना टंडन और कॉमेडियन भारती सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि फिलहाल इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। रवीना, फराह और भारती के खिलाफ एफआईआर खारिज किए जाने की मांग करने वाली अर्जी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

No coercive steps against Raveena Tandon Farah Khan and Bharti Singh Punjab and Haryana High Court

फराह, भारती और रवीना के खिलाफ धार्मिकभावनाएं आहत करना का मामला फिरोजपुर और रूपनगर थाने में दर्ज है। इन दोनों एफआईआर को खारिज किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। इसमें कहा गया कि गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिस मामले में एफआईआर हुई है, उसमें तीनों की तरफ से इस मामले में खेद जताते हुए माफी मांगी जा चुकी है।

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म डायरेक्टर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ टीवी शो पर ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि फ्लिपकार्ट के एक शो 'बैकबेंचर्स' में इन तीनों पर आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप है। ये शो बीते साल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रसारित किया गया था। इस शो को लेकर पंजाब में काफी विरोध हुआ है। पंजाब के कई जिलों में लोगों ने विरोध किया। क्रिश्चियन दलित फ्रंट के सदस्यों ने रवीना टंडन, भारती सिंह और फराह खान के पुतले जलाकर प्रदर्शन किया था।

हंगामा बढ़ने के बाद में इन तीनों ने कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसिया से माफी मांग ली थी लेकिन इसके बाद भी ये मामला थमा नहीं। बीते महीने आशीष शिंदे नाम के शख्स ने राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर इन तीनों सेलेब्स को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी।

ये भी पढ़िए- 14 साल छोटी मुग्धा के साथ रिश्ते पर राहुल देव ने कहा- मेरे मम्मी-पापा भी...ये भी पढ़िए- 14 साल छोटी मुग्धा के साथ रिश्ते पर राहुल देव ने कहा- मेरे मम्मी-पापा भी...

Comments
English summary
No coercive steps against Raveena Tandon Farah Khan and Bharti Singh Punjab and Haryana High Court
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X