नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल एक्ट पर दिया बड़ा बयान, बोले- राज्य चालान कम करने को स्वतंत्र
नई दिल्ली: देश में एक सितंबर से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इसके बाद से देश भर में चालान की खबरें आ रही हैं। कई जगह तो एक लाख से अधिक का चालान किया गया है। वहीं कई राज्यों ने चालान की राशि बढ़ाने पर एतराज जताया है। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य अगर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान की राशि कम करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
गडकरी ने चालान पर दिया बड़ा बयान
गडकरी ने कहा कि राज्य चालान की राशि घटाने को लेकर स्वतंत्र हैं। उनकी कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये विषय समवर्ती सूची में है। गौरतलब है कि कई राज्यों ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को पूरी तरह से लागू करने पर आपत्ति दर्ज की है। संशोधित नए मोटर व्हिकल एक्ट में यातायत नियमों के उल्लघंन पर 1 सितंबर से जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है।
गुजरात सरकार ने 90 फीसदी घटाया जुर्माना
गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने मानवीय आधार का हवाला देते हुए जुर्माने की राशि को 90 फीसदी घटा दिया है। तमिलनाडु की सरकार ने भी नए एक्ट के तहत दंड को कम करने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने नितिन गडकरी को चिट्ठी लेकर अनुरोध किया कि वो जुर्माने की राशि को कम करें। उनका कहना है कि नए मोटर व्हिकल एक्ट में जुर्माने की राशि काफी बढ़ गई है।
'राजस्व कमाना विचार नहीं'
गडकरी ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि भारी जुर्माने बढ़ाने का उद्देश्य राजस्व कमाना नहीं है। बल्कि सड़क पर वाहन चालकों को अनुशासित करना है। आपको समझना होगा कि हमारी यहां यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की दर दुनिया में सबसे अधिक है। हम सड़क दुर्घटनाओं के कारण 2% जीडीपी खो रहे हैं।उन्होंने कहा कि अगर लोग यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूक होंगे तो सरकार जुर्माना नहीं वसूल करेगी। गडकरी ने कहा कि जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट का हिस्सा है, हम उसे बदलने नहीं जा रहे है। अगर राज्य इससे राजस्व कमा कर रहे हैं, तो ये उनके हिस्से में जाएगा और केंद्र में आएगा।
इन राज्यों में अभी लागू नहीं हुए नए नियम
हालांकि अभी भी सात राज्य ऐसे हैं, जहां मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू नहीं हुए हैं। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम जिन राज्यों में लागू नहीं हुए हैं, वो राज्य हैं- दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात।
ये हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के नए नियम ट्रैफिक नियम
ये हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के नए नियम ट्रैफिक नियम ------
---- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना
सामान्य (धारा 177) ---------- 100 रुपए ---------- 500 रुपए सीट बेल्ट ---------- 100 रुपए ---------- 1000 रुपए नशे में ड्राइविंग ---------- 2000 रुपए ---------- 10000 रुपए सड़क पर रेस लगाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना ---------- 500 रुपए ---------- 5000 रुपए बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग ---------- 1000 रुपए ---------- 2000 रुपए टू-व्हीलर पर ओवरलोडिंग ---------- 100 रुपए ---------- 2000 रुपये, 3 महीने के लिए लाइसेंस अयोग्य ओवर स्पीडिंग ---------- 400 रुपए ---------- हल्की गाड़ियों पर 1000 और मध्यम दर्जे की गाड़ियाों पर 2000 रुपए खतरनाक ड्राइविंग दंड ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए तक अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना ---------- 500 रुपए ---------- 2000 रुपए बिना लाइसेंस अनाधिकृत गाड़ी चलाना ---------- 1000 रुपए ---------- 5000 रुपए बिना परमिट की गाड़ी ---------- 5000 रुपए तक ---------- 10000 रुपए तक लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 25000 से 1 लाख रुपए ओवरलोडिंग ---------- 2000 रुपए ---------- 20000 रुपए यात्रियों की ओवरलोडिंग ---------- कोई नियम नहीं ---------- 1000 रुपए प्रति एक्सट्रा यात्री बिना योग्यता के ड्राइविंग ---------- 500 रुपए ---------- 10000 रुपए आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ---------- कोई नियम नहीं ---------- 10000 रुपए ओवरसाइज वाहन ---------- कोई नियम नहीं ---------- 5000 रुपए जुवेनाइल द्वारा उल्लंघन ---------- कोई नियम नहीं ---------- संरक्षक /या मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल की कैद के साथ 25000 रु जुर्माना, जेजे एक्ट के तहत जुवेनाइल पर मुकदमा चलेगा और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा