Green Tax: पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स को नितिन गडकरी ने दी मंजूरी, जानिए कितना होगा टैक्स
नई दिल्ली। Green Tax on Old Vehicles, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी(Nitin Gadkari) ने पर्यावरण को प्रदूषित(Pollution)करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स(Green Tax on Old Vehicles) लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार-विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार, 8 साल से पुराने ट्रांसपोर्ट गागड़यों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स का 10 से 25 फीसदी की दर से ग्रीन टैक्स चार्ज किया जा सकता है। सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले वाहनों की डिरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को भी मंजूरी दी, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं। नए नियमों को 1 अप्रैल 2022 को नोटिफाइ किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, यह अनुमान लगाया जाता है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% हिस्सा हैं, कुल वाहन प्रदूषण में लगभग 65-70% योगदान करते हैं। वर्ष 2000 से पहले निर्मित वाहन कुल बेड़े का 1% है, लेकिन कुल वाहनों के प्रदूषण में इनका योगदान 15 फीसदी है। निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा।
सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स (रोड टैक्स का 50%) प्रस्तावित किया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को जल्द हरी झंडी मिल जाएगी। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था।
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट सुरक्षित