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पैन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर, आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ी

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नई दिल्ली। देश के 17.58 करोड़ पैन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख के एक बार फिर बढ़ा दिया है। मंगलवार को जारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश के मुताबिक जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करया था वह अब 30 जून, 2020 तक यह काम करा सकते हैं। बता दें कि पैन से आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी जिसे अब बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

17.58 करोड़ पैन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख के अब 30 जून, 2020 कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने इसका ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई एक प्रेस वार्ता में किया है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी से जुड़े बड़े एलान किए। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए वो लोग 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं।

वित्त मंत्री ने किए कई बड़े एलान

वहीं, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। अगली दो तिमाहियों तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई। अपने बयान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।

लिंक नहीं कराने पर निरस्त हो जाएगा पैन कार्ड

लिंक नहीं कराने पर निरस्त हो जाएगा पैन कार्ड

बता दें कि अभी तक आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 रखी गई थी। एक आधाकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ लोग अपने पैन को आधार कार्ड से लिंग करा चुके हैं जबकि 17.58 करोड़ पैन कार्ड धारक अभी इस सुविधा से वंचित हैं। सरकार ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत देते हुए अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है, अगर वह 30 जून, 2020 तक अपने पैन कोर्ड को आधार से लिंक करा लेते हैं तो उनका पैन कार्ड निरस्त नहीं होगा।

भरना होगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना

भरना होगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना

अगर आपने 30 जून, 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको डबल झटका लगेगा। पहले तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और अगर आपने गलती से उस पैन कार्ड का इस्तेमाल कर लिया तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने इस बारे में जानकारी साझा कर पैन कार्ड धारकों को अलर्ट किया है।

यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस: निर्मला सीतारमण ने किए ये बड़े ऐलान, आईटीआर भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई

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English summary
nirmala sitharaman Aadhar-PAN linking date Postponed to June 30th
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