Nirbhaya Gangrape Case:राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका,दोषी विनय शर्मा की याचिका पर SC में आज होगी सुनवाई
निर्भया गैंगरेप केस:दया याचिका खारिज,दोषी विनय शर्मा की याचिका पर SC में सुनवाई आज
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नई दिल्ली। साल 2012 के दिल्ली गैंगरेप में दया याचिका और सुनवाई का दौर जारी है। 1 फरवरी को निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी होने वाली थी, लेकिन कानून का इस्तेमाल कर दोषी दया याचिका और सुनवाई के बीच मामले को उलझा रहे हैं। अब आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में निर्भया मामले के दोषी के खिलाफ सुनवाई होगी। दोषी विनय शर्मा की दया याचिका राष्ट्रपति ने ठुकरा दी है, जिसके बाद दोषी ने राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है। राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में आज सुनवाई होने वाली है।
निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा ने ने राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा के लिए अर्जी दायर की है। उसने कहा है कि उसके मामले में राजनीति की गई है। उसने राष्ट्रपति को भेजी गई सलाह पक्षपात और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। उसने अपनी याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के बयानों के हवाला देते हुए लिखा है कि उसने मामले में राजनीति की जा रही है और राजनीति के चलते ही उसने अधिकारियों का हनन किया जा रहा है।
आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए पीड़िता के परिवार और दिल्ली सरकार ने निचली अदालत का रुख किया। 12 फरवरी को निचली अदालत में मामले की सुनवाई हुई। वहीं इससे पहले निचली अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल तिहाड़ जेल ने दोषियों को फांसी देने के लिए नई तारीख की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक दोषियों को कानून जीवित रहने का अधिकार देता है जब तक उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है।
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