निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा टालने की याचिका पर सुनवाई आज
नई दिल्ली। निर्भया मामले के दोषियों की ओर से दायर याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करके फांसी की सजा की तारीख को टालने की गुजारिश की है। दोषियों की इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सभी दोषियों को 1 फरवरी को फांसी की सजा होनी है, लेकिन जिस तरह से सभी दोषी एक-एक करके कानूनी हथकंडे अपना रहे हैं, उसकी वजह से 1 फरवरी को फांसी हो पाना संभव नहीं है।
इस वजह से टल सकती है फांसी
बता दें कि एक ही सजा के लिए सभी दोषियों को एक साथ फांसी की सजा का प्रावधान है। जेल के नियमों के अनुसार दोषियों को फांसी की सजा के 14 दिन पहले यह बताना जरूरी होता है उनकी फांसी किस दिन होगी। जिससे कि दोषी अपने काम निपटा सके, जिसमे उनकी संपत्ति का निपटारा समेत अन्य काम शामिल होते हैं। जेल के इसी नियम का हवाला देते हुए दोषियों के वकील ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है कि दोषियों की फांसी की सजा की तारीख को टाल दिया जाए।
एक-एक करके विकल्प खत्म हो रहे
गौरतलब है कि निर्भया मामले के चारो दोषी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन के पास फांसी से बचने के विकल्प एक-एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था। लिहाजा उसके पास राष्ट्रपति के पास गुहार लगाने का ही विकल्प बचा है। चारो दोषियों में से सिर्फ मुकेश ही ऐसा है जिसके पास फांसी से बचने के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। लेकिन अभी भी चारो दोषियों को एक साथ फांसी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, इसकी बड़ी वजह है जेल के नियम। जेल के मैन्युअल के अनुसार एक ही सजा में दोषी करार दिए गए दोषियों को एक साथ फांसी देने का प्रावधान है।
क्या विकल्प शेष
चारो
दोषियों
में
से
पवन
गुप्ता
के
पास
अभी
भी
राष्ट्रपति
के
समक्ष
दया
याचिका
दायर
करने
व
क्यूरेटिव
पिटीशन
दायर
करने
का
विकल्प
बचा
हुआ
है।
पवन
कुमार
ने
बुधवार
को
राष्ट्रपति
के
समक्ष
दया
याचिका
भेजी
है।
वहीं
अक्षय
ने
भी
सुप्रीम
कोर्ट
में
क्यूरेटिव
पिटीशन
दायर
की
थी,
जिसे
कोर्ट
ने
खारिज
कर
दिया
है।
लिहाजा
उसके
पास
राष्ट्रपति
के
पास
जाने
का
विकल्प
बचा
है।
जबकि
विनय
की
क्यूरेटिव
पिटीशन
को
पहले
ही
खारिज
किया
जा
चुका
है।