क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

निर्भया के दोषी विनय के वकील बोले, इस वजह से नहीं दी जा सकती है फांसी

Google Oneindia News

नई दिल्ली। निर्भया मामले में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन इस बीच निर्भया गैंगरेप के चौथे दोषी विनय कुमार शर्मा को लेकर उनके वकील कहा कि विनय का कोर्ट में शोषण किया गया था। विनय कुमार के वकील ने कहा कि विनय का कोर्ट में शोषण हुआ और वह इस दौरान घायल हो गया। दरअसल निर्भया के माता-पिता ने निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने के लिए फ्रेश डेथ वारंट की मांग की है और इस बाबत उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान विनय के वकील ने कहा कि विनय गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, लिहाजा उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। बता दें कि इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई चल रही है, माना जा रहा है कि कोर्ट दोषियों को फांसी दिए जाने की तारीख का एलान कर सकती है।

Recommended Video

Nirbhaya Case: Death Warrant पर AP Singh ने गांधी जी के नाम फांसी रोकने की मांग की |वनइंडिया हिंदी
भूख हड़ताल पर है विनय

भूख हड़ताल पर है विनय

इससे पहले अडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा को इस बात की जानकारी दी गई थी कि विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है। इसपर कोर्ट ने जेल के सुप्रिटेंडेंट को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। वही दूसरे दोषी अक्षय के वकील ने कोर्ट में बताया कि उसने नई दया याचिका तैयार की है, जिसे वह राष्ट्रपति को भेजेगा। इस बीच मुकेश कुमार सिंह ने कोर्ट में बताया कि वह नहीं चाहता है कि वृंदा ग्रोवर कोर्ट में उसकी पैरवी करें। बता दें कि निर्भया के माता-पिता ने चारो दोषी मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, अक्षय कुमार को फांसी पर चढ़ाने के लिए ताजा डेढ वारंट जारी करने की मांग की है।

टल चुकी है फांसी की सजा

टल चुकी है फांसी की सजा

इससे पहले चारो दोषियों को 22 जनवरी को फांसी दिए जाने का ऐलान किया गया था। लेकिन बाद में उनकी फांसी की सजा को टाल दिया गया और 1 फरवरी को फांसी दी जानी थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने फांसी की सजा पर स्टे लगा दिया था। बता दें कि निर्भया मामले की सुनवाई कोर्ट में मार्च 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी। निर्भया गैंगरेप मामले के बाद देशभर में लोगों के भीतर गुस्सा फूट पड़ा था, लोग निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए थे।

सभी विकल्प समाप्त!

सभी विकल्प समाप्त!

गौरतलब है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पिछली सुनवाई के बाद दोषी पवन का केस लड़ने के लिए रवि काजी को नियु्क्त किया था। दोषी पवन का केस भी एपी सिंहं लड़ रहे थे लेकिन उन्‍होंने पिछली सुनवाई के दौरान पवन का केस लड़ने से इंकार कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में वकील रवि काजी कोर्ट को आज सुनवाई के दौरान सूचित करेंगे कि पवन की ओर से क्यूरेटिव या दया याचिका दायर की जा चुकी हैं या नहीं। मालूम हो कि निर्भया के चारों दरिंदों में विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, लेकिन दोषी पवन के पास अब भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है।

इसे भी पढ़ें- शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन सड़क बंद ना करेंइसे भी पढ़ें- शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन सड़क बंद ना करें

Comments
English summary
Nirbhaya: Convict lawyer says Vinay is mentally ill can be executed.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X