Nirbhaya case: एडवोकेट रवि काजी होंगे दोषी पवन के नए वकील, 17 फरवरी तक टली सुनवाई
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा है, दो बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी चारों दोषी अभी फांसी के फंदे से बचने में कामयाब रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दोषी पवन के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने ऐडवोकेट रवि काजी को दोषी पवन गुप्ता का वकील नियुक्त किया है। वहीं अब कोर्ट की अगली सुनवाई को 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
दोषी पवन गुप्ता को मिला नया वकील
मालूम हो कि दोषी पवन के वकील एपी सिंह के केस छोड़ने के बाद से मामला फंस गया था। दोषी के परिजनों ने कोर्ट से वकील के इंतजाम के लिए दो दिन का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने उन्हें सरकारी वकील चुनने को कहा। गुरुवार तक भी वकील न चुने जाने तक पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रवि काजी को दोषी पवन गुप्ता का वकील नियुक्त किया है। दोषी पवन को लीगल एड के वकीलों की लिस्ट सौंपी गई थी लेकिन उनसे चुनने से इनकार कर दिया था जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
2012 Delhi gang-rape case: Delhi's Patiala House Court says, Article 21 of the Constitution protects the life and liberty of the convicts till the last breath of the life. https://t.co/7is5vLGV6T
— ANI (@ANI) February 13, 2020
कोर्ट ने कहा- दोषियों को अपनी जान बचाने का अधिकार
वहीं निर्भया गैंगरेप को दोषियों के फांसी में देरी पर कोर्ट ने कहा संविधान का अनुच्छेद 21 दोषियों को आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने की कोशिश करने का अधिकार देता है। कोर्ट की सुनवाई को अब 17 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि, राज्य और केंद्र सरकार की दोषियों को अलग-अलग फांसी की याचिका पर सुनवाई और पीड़ित के माता-पिता को मौत का वारंट जारी करने की मांग, दोषी विनय की दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है।
2012 Delhi gang-rape case: The lawyers of the victim's parents have objected to adjourning the matter to 17th Feb, and have asked for hearing the matter on 15th Feb https://t.co/MjcULExjnK
— ANI (@ANI) February 13, 2020
निर्भया पक्ष के वकीलों ने जताई आपत्ति
कोर्ट के 17 फरवरी तक स्थगित होने पर निर्भया के माता-पिता के वकीलों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि सुनवाई 15 फरवरी को की जाए। उन्होंने कहा, दोषी कोर्ट के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। कोर्ट को डेथ वारंट पर अमल की तारीख जारी करना चाहिए। लोगों की इच्छा सर्वोपरि है।
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