निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी पवन के पिता की पुनर्विचार याचिका खारिज की
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस के चार दोषियों में एक पवन कुमार के पिता ने पटियाला हाउस कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। दोषी पवन के पिता ने याचिका दायर कर एकमात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 6 जनवरी को याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी, पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
दोषी
पवन
के
पिता
ने
पटियाला
हाउस
कोर्ट
में
निर्भया
के
दोस्त
और
केस
के
एकमात्र
गवाह
अवनींद्र
पांडेय
के
बयान
के
खिलाफ
याचिका
दायर
कर
इसपर
जल्द
से
जल्द
सुनवाई
की
मांग
की
थी।
याचिका
में
निर्भया
के
दोस्त
पर
पैसे
लेकर
मीडिया
में
बयान
देने
का
आरोप
लगाया
गया
था।
साथ
ही
निर्भया
के
दोस्त
के
बयान
की
सत्यता
पर
सवाल
उठाए
थे।मेट्रोपोलिटन
मजिस्ट्रेट
के
बाद
अब
पटियाला
हाउस
कोर्ट
ने
भी
इस
याचिका
को
खारिज
कर
दिया
है।
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निर्भया केस: दया याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोषी मुकेश, याचिका मंजूर
निर्भया केस के चार में से दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जबकि दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया था। लेकिन उनमें से एक दोषी की दया याचिका के चलते फांसी टल गई और कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए 1 फरवरी, 2020 को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है।
2012 Delhi gang-rape case:A Delhi Court dismisses review petition of father of one of the convicts,Pawan challenging magistrate order which dismissed the application questioning the credibility of the sole witness&claiming that he was tutored witness&his statement wasn't credible
— ANI (@ANI) January 27, 2020
सात साल पहले, साल 2012 में दिल्ली में 6 दरिंदों ने चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया से गैंगरेप किया था। इस वारदात के वक्त पीड़िता के साथ उसका दोस्त भी था। इन दरिंदों ने लोहे की रॉड से पीड़िता पर वार किया था। इसके बाद पीड़िता और दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया था। बुरी तरह जख्मी पीड़िता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।