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निर्भया केस: राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

निर्भया केस: राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने को मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया है कि मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की है, जिसको लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। वृंदा ग्रोवर ने बताया है कि मुकेश ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से रहम की गुहार लगाई है।

राष्ट्रपति ने खारिज की याचिका

राष्ट्रपति ने खारिज की याचिका

गैंगरेप और हत्या के मामले में मुकेश और तीन अन्य को फांसी की सजा हुई है। निचली अदालत की फांसी की सजा को ऊपरी अदालतों ने भी बाकी रखा है। अदालत से डेथ वारंट जारी होने के बाद मुकेश ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दया की गुहार लगाई थी। उनके यहां से अर्जी खारिज होने के बाद अब एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

1 फरवरी को होनी है फांसी

1 फरवरी को होनी है फांसी

कोर्ट से जारी डेथ वारंट के मुताबिक चारों दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। निर्भया की मां की याचिका पर कोर्ट अक्षय, पवन, विनय और मुकेश के लिए एक फरवरी का डेथ वारंट जारी कर चुका है। ऐसे में अब चारों दोषी अपने कानूनी विकल्पों को आजमा रहे हैं।

16 दिसंबर को हुई थी घटना

16 दिसंबर को हुई थी घटना

ये केस 16 दिसंबर, 2012 का है। इस दिन दिल्ली में चलती बस में निर्भया के साथ राम सिंह, एक नाबालिग, पवन कुमार गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर और मुकेश सिंह ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके कुछ दिन बाद निर्भया की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट मे चले मामले पहले निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चारों दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश और पवन को फांसी की सजा सुना चुका है। राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक नाबालिग सजा पूरी कर चुका है।

निर्भया के दोषी विनय शर्मा के वकील का कोर्ट में दावा, उसे जेल में दिया जा रहा 'धीमा जहर'निर्भया के दोषी विनय शर्मा के वकील का कोर्ट में दावा, उसे जेल में दिया जा रहा 'धीमा जहर'

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English summary
nirbhaya case Convict Mukesh Kumar challenging mercy petition rejection in sc
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