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मुंबई: NIA स्पेशल कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर को तगड़ा झटका, पेशी से स्थाई छूट की याचिका खारिज

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मुंबई। बीजेपी की नेता और भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार को मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक सप्ताह में एक बार उपस्थित होने से स्थायी छूट के लिए प्रज्ञा ठाकुर के आवेदन को खारिज कर दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने दलील दी थीं कि वो सांसद हैं और उन्हें हर दिन संसद सत्र में भाग भी लेना है। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल की सीट से सांसद चुनी गई हैं।

NIA court rejected Pragya Thakurs application for permanent exemption attending hearig

हालांकि मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को मतलब आज भर के लिए प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट में उपस्थित होने से छूट दे दी है। बात दें कि इससे पहले 7 जून को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश हुईं थीं। स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद पहली बार साध्वी प्रज्ञा कोर्ट के सामने पेश हुई। मालेगांव धमाका मामले में स्पेशल कोर्ट इस मामले में नियमित सुनवाई कर रहा है। ऐसे में कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है उससे प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किल बढ़ सकती है। क्योंकि अब उनको हर सुनवाई में कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

इधर महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006 में हुए बम धमाकों के केस में चार आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 14 जून को लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया को हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए चारों आरोपियों को सभी सुनवाईयों पर विशेष अदालत में उपस्थित रहने और सबूतों या गवाहों से संपर्क नहीं करने को कहा है। जस्टिस आईए महंती और जस्टिस एएम बदर की पीठ ने चारों को जमानत दी है।

यह भी पढ़ें- मालेगांव बम ब्लास्ट केस के चार आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत

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English summary
NIA court rejected Pragya Thakur's application for permanent exemption attending hearig
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