केरल: NIA कोर्ट ने आईएसआईएस आंतकी सुब्हानी हाजा को सुनाई उम्रकैद की सजा
कोच्चि। केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आतंकी सुब्हानी हाजा मोइदीन को भारत और इरानी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 2,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एनआई ने 2016 में तमिलनाडु में आतंकी सुब्हानी को गिरफ्तार किया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) तथा 125 और गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 20, 38 तथा 39 के तहत दोषी करार दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि इडुक्की जिले का निवासी मोइदीन अप्रैल 2015 में सबकुछ जानते हुए भी आईएसआईएस का सदस्य बन गया था।
आईएसआईए के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिये वह अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान इराक गया और आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। इसके बाद वह इराक और भारत सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। हिरासत में की गई पूछताछ के दौरान मोइदीन बताया था कि उसने सबकुछ जानते हुए भी इराक और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिये ऑनलाइन सोशल मीडिया मंचों के जरिये भारत के भीतर और बाहर आईएसआईएस के सह षडयंत्रकर्ताओं से संपर्क किया।
एजेंसी को यह भी संदेह था कि पेरिस में 2015 के आतंकवादी हमलों के बारे में विस्तृत जानकारी हो सकती है, जिसमें 130 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इससे पहले बुधवार को, एक फ्रांसीसी जांच टीम केरल पहुंची थी और पेरिस में 2015 के आतंकी हमलों के सिलसिले में मोइदीन से पूछताछ करने के लिए त्रिशूर शहर की वियूर जेल का दौरा किया था।
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