अनाज मंडी आग हादसा: मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली सरकार, पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली के अनाज मंडी में रविवार को फैक्ट्री में लगी भीषण आग के मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर और उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। 6 हफ्ते के भीतर सभी से जवाब देने को कहा गया है। एनएचआरसी ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। रविवार सुबह दिल्ली की अनाज मंडी स्थित एक चार मंजिला फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 43 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी।
अनाज मंडी इलाके की इमारत में रविवार सुबह भीषण आग लग गई थी। जिसकी चपेट में आने से 43 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हादसा पुरानी दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित फिल्मिस्तान सिनेमा के पास हुआ है। हादसे में मरने वाले ज्यादातर लोग बिहार के रहने वाले थे।
फैक्ट्री के मालिक को दिल्ली पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोहम्मद रेहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ रखने में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले पर ट्वीट कर दुख जताया है। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है।
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