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एनजीटी की डीजीसीए को चेतावनी, एयरलाइंस ने नीचे फेंका मानव मल तो रोक दी जाएगी सैलरी

आसमान से फ्लाइट में से मानव मल नीचे फेंकने की घटनाओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) को चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी।

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नई दिल्ली। आसमान से फ्लाइट में से मानव मल नीचे फेंकने की घटनाओं पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) को चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। कई एयरलाइन कंपनिया निर्देशों का पालन न करते हुए आसमान में फ्लाइट से ही मानव मल नीचे फेंक देती हैं। इससे उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहां ये मल गिरता है।

Airplane

फ्लाइट से मानव मल नीचे फेंकने की कई घटनाएं देखी गई हैं। इन घटनाओं पर लगाम कसने के लिए एनजीटी ने डीजीसीए को चेतावनी जारी की है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीजीसीए को कहा है कि अगर उसने इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई, तो उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। एनजीटी ने डीजीसीए को साफ निर्देश दिए हैं और कहा है कि 31 अगस्त तक सभी एयरलाइंस ये काम बंद कर दें।

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एनजीटी डीजीसीए से उसके आदेशों का पालन न करने से काफी नाराज है। एनजीटी ने डीजीसीए को आदेश दिया था कि वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलने वाली सभी एयरलाइंस को इससे संबंधित सर्कुलर जारी करे। एनजीटी बेंच के जस्टिस जवाद रहीम ने कहा, 'इसका न तो कोई वैध स्पष्टीकरण है और न ही डीजीसीए ने पालन किया है। क्योंकि डीजीसीए द्वारा कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हमारे पास 31 अगस्त या उससे पहले जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीजीसीए को निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।'

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English summary
NGT Warns DGCA For Human Waste Falling From Midair, Said Stop This Or Will Stop Your Salary.
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