NGT ने भेजा नोटिस, 'जनहित में होगा 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध का फैसला'
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिवाली त्योहार के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण का हवाला देकर सोमवार को चार राज्यों समेत पर्यावरण मंत्रालय, सीपीबीसी, डीपीसीसी, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में एनजीटी द्वारा कहा गया है कि क्या लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में पटाखों के उपयोग को 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
गौरतलब है इस वर्ष हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली पर्व 14 नवंबर को मनाई जाएगी और एनजीटी ने दिवाली से एक हफ्ते पहले यानी 7 नवंबर से दिवाली के तीन हफ्ते बाद तक पटाखों को जलाने के लिए विशेषकर वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस भेजे गए राज्यों में प्रमुख राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हैं। हालांकि वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली की हालत अभी भी खराब है।
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रिपोर्ट के मुताबिक एनजीटी अध्यक्ष एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सभी चार राज्य सरकारों और पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली पुलिस कमिश्नर से नोटिस का जवाब मांगा है। दरअसल, ट्रिब्यूनल ने एक याचिकी की सुनवाई के बाद उक्त नोटिस जारी किया है, जिसमें एनसीआर में पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की मां ग कई गई है।
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