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दिल्ली-NCR में आज रात से पटाखे बैन, एनजीटी ने 30 नवंबर तक के लिए लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इन दिनों खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में दिवाली का त्योहार है, ऐसे में अगर पटाखे जलाए गए, तो प्रदूषण के साथ-साथ कोरोना महामारी भी भयानक रूप ले लेगी। जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत राजधानी दिल्ली में 30 नवंबर तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उसे जलाने पर रोक लगा दी गई है।

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NGT ने Delhi-NCR में 30 नवंबर तक Fire Crackers पर लगाई रोक | वनइंडिया हिंदी
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पटाखों की बिक्री और उसे जलाने को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई। जिसमें एनजीटी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में आज रात से सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा। इसके अलावा जिन शहरों/नगरों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां पर केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। इन पटाखों को जलाने का वक्त भी सिर्फ दो घंटे तक ही सीमित रहेगा। एनजीटी ने कहा कि दिवाली के अलावा छठ, नए साल, क्रिसमस पर भी ऐसे नियम रहेंगे। एनजीटी का ये आदेश सभी राज्यों के लिए है।

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इन राज्यों में पहले से है बैन
पिछले हफ्ते सीएम केजरीवाल ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। उन्होंने उस दौरान कहा था कि कोरोना महामारी के बीच वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ऐसे में दिल्ली में सभी तरह के पटाखे बैन रहेंगे। दिल्ली के अलावा राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने भी पटाखों पर बैन लगाया है। हरियाणा में भी पटाखों पर बैन है, लेकिन दिवाली वाले दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक के लिए छूट रहेगी।

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English summary
ngt ban sale or use of all kinds of firecrackers in Delhi NCR
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