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वाहन बीमा के नियमों में आज से हुआ बड़ा बदलाव, जानिए इससे आपको कितना होगा फायदा

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नई दिल्‍ली। अगर आप कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो समय सबसे सही है क्‍योंकि 1 अगस्‍त से ये सस्‍ते हो रहे हैं। क्‍योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया था, जो आज से लागू होने जा रहा है। इसके तहत इरडा ने लॉन्ग टर्म पैकेज्‍ड थर्ड पार्टी और ऑन-डैमेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है। इसमें कार के लिए 3 साल का और टू व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी कर दिया गया था। इससे कार या बाइक खरीदते समय उसकी कीमत बढ़ जाती थी।

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अब 1 साल के ओन डैमेज कवर की बिक्री कर सकती हैं कंपनियां

अब 1 साल के ओन डैमेज कवर की बिक्री कर सकती हैं कंपनियां

इरडा ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए 3 साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से टू व्हीलर्स के लिए 5 साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दिया था। 2018 में जब पॉलिसी की शुरुआत हुई थी तब 1.80 करोड़ में से केवल 60 लाख वाहन इंश्‍योरेंस से कवर थे। नए नियम के तहत अब बीमा कंपनियां 3 या 5 साल के थर्ड पार्टी कवर के साथ साथ सिर्फ 1 साल के ओन डैमेज कवर की बिक्री कर सकती हैं। इसके बजाय पहले एक लॉन्‍ग टर्म पैकेज कवर लेने की जरूरत पड़ती थी।

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लेना जरूरी

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लेना जरूरी

मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना जरूरी है। अगर आपके वाहन से किसी दूसरे को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो यह बीमा पॉलिसी इस नुकसान को कवर करती है। इसमें बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है. बीमा कंपनी दूसरी पार्टी, जबकि जिसे नुकसान पहुंचता है वह तीसरी पार्टी होता है।तीसरी पार्टी ही नुकसान के लिए दावा करती है. वहीं ओन डैमेज (ओडी) पॉलिसी में थर्ड पार्टी पॉलिसी के सभी कवर के अलावा बीमित वाहन को नुकसान से भी कवर मिलता है।

यूपी यातायात के नियम हुए सख्‍त, इतना पड़ेगा जुर्माना

यूपी यातायात के नियम हुए सख्‍त, इतना पड़ेगा जुर्माना

  • ड्राइविंग संग फोन पर बात 1,000-10,000 रुपए
  • सीट बेल्ट न लगाना 1,000 रुपए
  • बिना हेल्मेट चलना 1,000 रुपए व 3 माह तक डीएल सस्पेंड
  • बीमा बगैर वाहन चलाना 2,000-4,000 रुपए
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने पर 10,000 रुपए
  • नंबर प्लेट पर गलत तरीके से नंबर डलवाना 5,000-10,000 रुपए
  • इमरजेंसी वाहन को साइड न देना 10,000 रुपए व 6 माह की सजा
  • पार्किंग नियमों का उल्लंघन 500-1,500 रुपए
  • बिना डीएल वाहन चलाना 5,000 रुपए
  • अयोग्य ठहराने के बावजूद ड्राइविंग 10,000 रुपए
  • वाहन की बनावट में अनधिकृत बदलाव एक लाख रुपए
  • गलत फिटनेस सर्टिफिकेट 5,000-10,000 रुपए
  • ओवर स्पीडिंग 1,000-4,000 रुपए
  • बिना टिकट यात्रा 500 रुपए
  • अथॉरिटी के आदेश न मानना 2,000 रुपए
  • खतरनाक ड्राइविंग 1,000-5,000 रुपए व जेल
  • ड्राइविंग सीट पर अनफिट व्यक्ति 1,000 से 2,000 रुपए
  • रेसिंग 5,000 रुपए
  • असुरक्षित वाहन का इस्तेमाल 10,000 रुपए
  • बिना आरसी गाड़ी चलाना 5,000-10,000 रुपए
  • बिना परमिट 10,000 रुपए
  • तय सीमा से ज्यादा वजन 20,000 रुपए
  • ओवरलोडिंग पैसेंजर- नया प्रावधान 200 रुपये प्रति यात्री
  • दुपहिया पर ओवरलोडिंग 1,000 रुपए और 3 माह तक डीएल सस्पेंड

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English summary
New vehicle insurance rule coming into effect today; Know each and everything how customers will benefit.
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