covid 19: गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश, सिनेमा हाल में बैठ सकेंगे 50 फीसदी से अधिक लोग
कोविड 19 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश, 1फरवरी से होगा लागू
नई दिल्ली। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है। इस टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कस को कोविड 19 वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक बाद फिर ने नए दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसका हर हाल में पालन करना होगा।
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशानिर्देश जारी किया जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और COVID उपयुक्त व्यवहार पर नियंत्रण उपायों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिसे SOPs लागू करने के लिए जारी रखने के लिए अनिवार्य है।
सरकार ने कहा कि अभी भी निगरानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसने कोविड-19 की की (स्थिति की) निगरानी के सिलसिले में नये दिशानिर्देश जारी किये हैं और ये दिशानिर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा ,गृह मंत्रालय (Home Minister) के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी. केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और एसओपी (SOP) लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।
इस दिशानिर्देश के अनुसार अब सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के अनुसार परमीशन दी जाएगी। स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा। इसके अलावा अपने इस दिशा-निर्देश में गृह मंत्रालय ने कहा कि यात्री ट्रेनों की आवाजाही, हवाई सफर, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम के लिए समय-समय पर एएओपी जारी की जाएगी जिसका सख्ती से पालन हो इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसके अलावा राज्य के अंदर और बाहर जाने की पूरी छूट दी गई है। वहीं केंद्र की ओर से 65 साल की उम्र से अधिक के लोगों, अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल के कम उम्र से कम के बच्चों को जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन (Containment zone) को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही इन ज़ोन के भीतर निर्धारित रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी होगा. गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा , निरूद्ध क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रखा जाए, इन क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन किया जाए, कोविड से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए तथा विभिन्न गतिवधियों के संदर्भ में सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए।
Union Home Ministry issues an order to enforce guidelines for surveillance, containment & caution which will be effective from Feb 1 to Feb 28; states/UTs mandated to continue to enforce containment measures & SOPs on various activities & COVID appropriate behaviour. pic.twitter.com/owHbYZVgmt
— ANI (@ANI) January 27, 2021