बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, दफ्तरों में 50% उपस्थिति, शादी में सिर्फ 100 लोग
पटना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब शादी विवाह में बैंड बाजे नहीं बजाए जा सकेंगे। विवाहस्थल पर कर्मचारी को मिलाकर अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं पटना, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण जिले में आवश्यक सेवा को छोड़ कर अन्य सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसदी की कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी।
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अपर गृह सचिव आमिर सुभानी ने इस बाबत बताया कि भारत सरकार ने कोविड (COVID) रोकने के लिए जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक़ राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो अतिरिक्त फ़ैसला हालात देख के ले सकते हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार का निर्देश बिहार में भी लागू होगा। 30 नवंबर को होने वाले कार्तिक स्नान को लेकर लोगों को आग्रह किया जाएगा कि नदी में स्नान करने से कोरोना का खतरा है।
जिला प्रशासन लगातार लोगों को सचेत किया जाएगा। लोग नदी और तालाब में कम से कम जाएं जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सचेत करता रहेगा। इसलिए आने वाले समय में लोग गंगा स्नान जैसी परम्पराओं से दूरी बनाए रखें।
- बसों में आधे पैसेंजर बैठाने का निर्देश
- सरकारी/ निजी संस्थानों को निर्देश 50% कर्मियों को आने की अनुमति
- शादी में अब सड़कों पर बैंड के साथ बरात की अनुमति नहीं, 100 लोगों का लिमिटेशन
- किसी भी आयोजन में हरेक चेहरे पर मास्क की अनिवार्यता रहेगी।
- समारोह स्थल पर सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सैनिटाइजर रखना होगा।
- सड़क पर बैंड बाजा डीजे के साथ डांस नहीं कर सकते, सिर्फ विवाह स्थल पर बजेगा बैंड
- श्राद्ध कर्म में अधिकतम 25 लोग होंगे शामिल।
- कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर जिला प्रशासन, नागरिक संगठन, वार्ड पार्षद के साथ समन्वय बनाकर करना होगा जागरूक।
- भीड़ के समय पानी और हवा में संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करेगा।
- कार्तिक स्नान के लिए 60 वर्ष से ऊपर के लोग घाट पर नहीं आए।
- गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बुखार ग्रस्त व्यक्ति कोविड के मरीज घाट पर नहीं आए।
- जहां कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट 10 फीसदी से अधिक है, जिसमें पटना भी है, इसी के साथ जहां ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे उनमें बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण के
- गुरुवार को जारी गाइडलाइन की समीक्षा एक सप्ताह बाद की जाएगी।












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