NEET 2018: स्टूडेंट्स को मिलेंगे 196 अंकों के ग्रेस मार्क्स, मद्रास हाईकोर्ट का CBSE को निर्देश
मद्रास: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल भाषा में NEET की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सीबीएसई को NEET की परीक्षा तमिल में देने वाले स्टूडेंट्स को 196 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में देने का निर्देश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने दो हफ्ते के भीतर नई रैंकिंग जारी करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश उस पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें तमिल स्टूडेंट्स के लिए राहत देने की मांग की गई थी।
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हाईकोर्ट में ये याचिका सीपीआई (एम) सांसद रंगराजन ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि एनईईटी 2018 प्रश्न पत्र में 49 प्रश्नों का तमिल में गलत अनुवाद किया गया था। रंगराजन ने इन प्रश्नों में पूरे अंक देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
करीब 24 हजार तमिल स्टूडेंट्स ने NEET की परीक्षा दी थी जबकि कुल 13 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। सीबीएसई ने ये परीक्षा 6 मई को आयोजित की थी जिसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। नीट का पेपर कुल 720 अंकों का था। मदुरै बेंच ने सीबीएसई को रिवाइज्ड रैंकिंग जारी करने का निर्देश दिया है।
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