अनिल अंबानी पर चलेगा दिवालिया केस, SBI से लिए 1200 करोड़ के कर्ज का मामला
अनिल अंबानी पर चलेगा दिवालिया केस, SBI से लिए 1200 करोड़ के कर्ज का मामला
नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ने कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाए जाने की इजाजत दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से लिए 1200 करोड़ रुपए के कर्ज से जुड़े मामले में एनसीएलटी ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस को मंजूरी दी है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल को एसबीआई ने 2016 में यह कर्ज दिए थे। इसमें अनिल अंबानी गारंटर हैं। कंपनियों की ओर से कर्ज ना चुकाए जाने के बाद अनिल के खिलाफ दिवालिया केस की इजाजत के लिए एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 30 जून को एनसीएलटी ने एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाने की मंजूरी दे दी।
एसबीआई ने अनिल अंबानी की जिन दो कंपनियों को कर्ज दिया है, वो बंद हो गई हैं। ऐसे में बैंक ने एनसीएलटी में अपनी अर्जी में कहा कि दिवालिया कानून के मुताबिक अनिल अंबानी से यह रकम वसूली की इजाजत दी जाए क्योंकि उन्होंने लोन की पर्सनल गारंटी उनकी ओर से दी गई है। इसके बाद ये मामला एनसीएलटी के समक्ष चल रहा था।
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 2019 की शुरुआत में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 2019 अपने को दिवालिया घोषित किए जाने का आवेदन किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने कंपनी के कर्ज के समाधान की एक योजना प्रस्तुत की थी जिसमें ऋणदाताओं को अपने बकाए की 23,000 करोड़ रुपये की राशि की वसूली होने का अनुमान था। यह राशि उनके कुल बकाए की करीब आधी है।
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