नेशनल हेराल्ड केस: कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से जिरह 30 अगस्त तक टाली
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर नेशनल हेराल्ड केस में उनसे जिरह की तारीख टाल दी है। अब 30 अगस्त को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने स्वामी द्वारा स्थगन की मांग के बाद मामले को टाल दिया।
सुब्रमण्यम स्वामी से जिरह टली
सुब्रमण्यम
स्वामी
ने
तर्क
दिया
था
कि
उन्हें
संसद
की
कार्यवाही
में
हिस्सा
लेना
है।
उन्होने
कोर्ट
को
बताया
कि
बीजेपी
ने
व्हिप
जारी
कर
पार्टी
के
सभी
सांसदों
को
बजट
सत्र
के
दौरान
संसद
में
मौजूद
रहने
का
निर्देश
दिया
है।
कोर्ट
ने
इस
मामले
में
सुनवाई
की
अगली
तारीख
30
अगस्त
तय
की
है।
बीजेपी
नेता
से
सोनिया
और
राहुल
गांधी
के
वकीलों
ने
जिरह
करनी
है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया ये आरोप
स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने षड्यंत्र करके सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान करके एसोसिएट जर्नल्स लिमिटिड में कब्जा किया है। उनका कहना है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इन लोगों ने धोखाधड़ी करके 90.25 करोड़ के स्वामित्व वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटिड पर कब्जा किया है।
कौन-कौन है आरोपी
इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा समेत सात आरोपी हैं। इन लोगों ने इन आरोपों का खंडन किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फर्नांडीस, दुबे और पित्रोदा पर संपति के दुरुपयोग, विश्वासघात, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं।
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