नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट के फैसले के खिलाफ AJLपहुंचा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर पब्लिशर्स असोसिएट्स जर्नल प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को खाली करने का आदेश दिया है। 28 फरवरी को कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर पब्लिशर्स को आदेश दिया था कि वह दिल्ली स्थित ऑफिस के कार्यालय को खाली करें। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड की याचिका को खारिज कर दिया था।
21 फरवरी 2018 को एजेएल ने सिंगल जज की बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमे दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि अगले दो हफ्ते के भीतर हेराल्ड के कार्यालय को खाली करें। दरअसल सरकार की ओर से कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में पिछले 56 वर् से कोई प्रिंटिंग या फिर पब्लिशिंग का काम नहीं हो रहा है, लिहाजा इसकी लीज को खत्म कर दिया गया है। एजेएल ने कोर्ट में कहा था कि कोर्ट ने अपना फैसला बिना किसी एफिडेविट या फिर सबूत के बिना सिर्फ बहस के आधार पर दिया है।
एजेएल की ओर से कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सबूतों पर ध्यान नहीं दिया। पब्लिशिंग में डिजिटल पब्लिशिंग भी शामिल हैं, अब यहां पर पारंपरिक पब्लिशिंग का काम नहीं होता। एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए जबतक कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
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