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नरोदा पाटिया केस में गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा

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अहमदाबाद: चर्चित नरोदा पाटिया केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 2002 नरोदा पाटिया केस में हाईकोर्ट ने दोषी उमेश भारद्वाज, पदमेंद्र सिंह राजपूत और राजकुमार चौमल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है जबकि हाईकोर्ट ने दोषियों पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

naroda patiya case gujarat high court pronounces 10 years rigorous imprisonment to convicts

बता दें कि गुजरात के चर्चित नरोदा पाटिया दंगा मामले में मुख्य आरोपी गुजरात की पूर्व बीजेपी मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया गया था। जबकि इसी केस में बाबू बजरंगी की आजीवन कारावास की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा था। बाबू बजरंगी के अलावा इस मामले में आरोपी किशन कोरणी, मुरली नारणभाई सिंधी और सुरेश लंगाडो को भी दोषी करार दिया गया था। वहीं, विक्रम छारा और गणपति छानाजी छारा को निर्दोष करार दिया गया था।

इसके पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में हुए नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया था। यह फैसला करीब एक दशक बाद आया। उन्हें भीड़ द्वारा 97 लोगों की हत्या किए जाने के मामले में आरोपी बनाया गया था।

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English summary
naroda patiya case gujarat high court pronounces 10 years rigorous imprisonment to convicts
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