नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस: आरोपी अमोल काले समेत तीन को जमानत, CBI नहीं दाखिल कर पाई चार्जशीट
नई दिल्ली। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में पुणे सेशन्स कोर्ट ने तीन आरोपियों अमोल काले, राजेश बांगरा और अमित देगवेकर की जमानत मंजूर कर ली। सीबीआई के इन तीनों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के बाद सेशन्स कोर्ट ने इनकी जमानत को मंजूरी दे दी। इन तीनों ने अपनी जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी।
नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक थे और 20 अगस्त 2013 को पुणे में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें दो आरोपी गौरी लंकेश मर्डर केस में कर्नाटक एसआईटी की न्यायिक हिरासत में हैं और अमोल काले गोविंद पनसारे मर्डर केस की जांच करने वाली एसआईटी टीम की कस्टडी में है।
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अमोल काले को सीबीआई ने 6 सितंबर को हिरासत में लिया था। गौरी लंकेश मर्डर केस में काले की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने शक के आधार पर काले को गिरफ्तार किया था। सीबीआई को शक था कि काले ने ही दाभोलकर की हत्या की साजिश रची थी। लेकिन पुणे कोर्ट द्वारा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने के बाद भी CBI ऐसा नहीं कर सकी और कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।