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गाड़ी चलाते वक्त किया मोबाइल का इस्तेमाल तो होगा जब्त, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

उत्तराखंड में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के फोन अब जब्त कर लिए जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करता दिखे, उसका फोन तुरंत जब्त कर लिया जाए।

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नैनीताल। उत्तराखंड में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के फोन अब जब्त कर लिए जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करता दिखे, उसका फोन तुरंत जब्त कर लिया जाए। फोन वैध रसीद दिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए जब्त कर लिए जाएंगे। प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इन हादसों को रोकने के लिए कई कदम उठाने के लिए कहा है।

Driving

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। शुक्रवार को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते वक्त जो भी गाड़ी चलाता दिखे, उसके मोबाइल फोन अस्थाई तौर पर जब्त कर लिया जाए। फोन को एक वैध रसीद देकर 24 घंटे के लिए जब्त करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना न केवल चालक की जान खतरे में डालता है, बल्कि गाड़ी में सवार बाकी लोगों की भी जान को खतरा होता है। इसलिए हाईकोर्ट ने गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि जब तक राज्य सरकार आवश्यक संशोधन जारी नहीं करती है, तब तक उल्लंघन करने वालों से पांच हजार का जुर्माना लिया जाए।

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जस्टिस राजीव शर्मा की बेंच ने सड़कों की स्थिति की जांच करने और दुर्घटनाओं को सीमित करने के लिए एक महीने के भीतर राज्य में सड़क सुरक्षा ऑडिट आयोजित करने सहित कई अन्य निर्देश दिए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट में एक बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 47 लोगों की मौत हो गई थी।

हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव को प्रदेश की हर तहसील को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के पालन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा टीमों के ऊपर 73 प्रवर्तन टीमें बनाने का निर्देश दिया है। स्कूल बस की ओवरलोडिंग जांचने के लिए हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को सुबह 7 से 10 और दिन में 3 से 6 बजे कम से कम एक अधिकारी तैनात करने को कहा है।

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English summary
Nanital High Court Order To Seize Phones Of People Who Use It While Driving In Uttarakhand.
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