नाना पाटेकर के NGO ने तनुश्री दत्ता पर ठोका 25 करोड़ का मानहानि का मुकदमा, हाईकोर्ट ने दिया एक्ट्रेस को एक और झटका
नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के एनजीओ नाम फाउंडेशन ने एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के खिलाफ 25 करोड़ रु का मानहानि का केस ठोका है। तनुश्री दत्ता ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाम फाउंडेशन पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस एनजीओ ने एक्ट्रेस के खिलाफ मानहानि का केस किया है। वहीं, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने तनुश्री दत्ता को इस एनजीओ के खिलाफ आरोप लगाने से रोक दिया है।
एनजीओ ने ठोका 25 करोड़ का मानहानि का केस
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे द्वारा साल 2015 में शुरू किए गए नाम फाउंडेशन ने कहा कि उनके द्वारा लगातार सूखे से प्रभावित इलाकों में किसानों की बेहतरी की दिशा में काम किया जाता रहा है लेकिन तनुश्री दत्ता की जनवरी 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोप और पड़ताल की वजह से उनके फाउंडेशन की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान तनुश्री कोर्ट में मौजूद नहीं थीं।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं थीं तनुश्री
तनुश्री दत्ता ने फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने नाना पाटेकर पर 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' की शूटिंग के दौरान बार-बार गलत जगह छूने का आरोप लगाया था। तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि डायरेक्टर राकेश सारंग, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और प्रोड्यूसर सामी सिद्धीकी इस दौरान तमाशबीन बने रहे। इस आरोप के बाद ये मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना हुआ था।
केस बंद किए जाने के खिलाफ एक्ट्रेस ने दायर की है याचिका
वहीं, मुंबई पुलिस ने अदालत में बी समरी रिपोर्ट फाइल की थी। पुलिस ने माना कि नाना पाटेकर के खिलाफ गलत मामला बनाया गया और शिकायतकर्ता ने दुर्भावना के नाते ये शिकायत दर्ज कराई थी। "बी" समरी का मतलब आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। वहीं, तनुश्री दत्ता केस बंद किए जाने पर भड़क उठी थीं। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के एनजीओ पर भी निशाना साधा था और कहा था कि आपको क्लीन चिट मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हैं। एक्ट्रेस ने केस बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जोकि अभी लंबित है।