कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर का आया बड़ा बयान
नई दिल्ली। कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा है कि विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार करने का स्पीकर के पास पूरा अधिकार है। वो जब चाहे इस पर फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर का बयान भी सामने आ गया है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने कहा है कि मैं जो भी निर्णय लूंगा वो किसी भी तरह से संविधान, न्यायालय और लोकपाल के खिलाफ नहीं होगा।
15 बागी विधायकों की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में तीन अहम बातें कही है। जिसमें पहला ये हैं कि बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरी बात विधायकों के इस्तीफें पर फैसला लेने का स्पीकार को पूरा अधिकार है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के दौरान बागी विधायकों पर किसी भी प्रकार को कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है। मतलब कांग्रेस-जेडीएस की ओर से अगर विहिप जारी किया जाता है तो ये जरूरी नहीं कि विधायक उसका पालन करें। वो अपने विवेक के अनुसार फैसला कर सकते हैं कि उनको क्या करना है।
Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar: I will take a decision that in no way will go contrary to the Constitution, the Court and the Lokpal. pic.twitter.com/p0QcgBJkPB
— ANI (@ANI) July 17, 2019
बताया जा रहा है कि 18 जुलाई को कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो सकता है जिसमें सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस-जेडीएस को अपना बहुतम सिद्ध करना होगा। अगर कांग्रेस-जेडीएस विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाती है तो सरकार गिर जाएगी। अब देखना है कि 18 जुलाई को होने वाले फ्लोर टेस्ट के दौरान सत्ताधारी पार्टी कैसे बहुमत सिद्ध करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखे तो यह कर्नाटक की मौजूदा सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
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