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मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परिवार को सौंपी जाएं 8 लड़कियां

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम मामले में यौन शोषण की पीड़ित 8 लड़कियों को उनके परिवार को सौंपने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवारो को ये आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही आदेश दिए कि इन 8 पीड़ितों को आर्थिक, चिकित्सा, और शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के बालिका शेल्टर होम में 30 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण और रेप किया गया।

Muzaffarpur Shelter home Case: Supreme Court orders Reunite 8 Girls With Families

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज(टीआईएसएस) की एक रिपोर्ट के बाद पिछले साल ये मामला सामना आया था। कोर्ट के आदेश के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया कि 8 लड़कियां उनके परिवार को सौंपे जाने के लिए उपयुक्त हैं। गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद इस केस की एक आरोपी मंजू वर्मा को समाज कल्याण मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। मंजू वर्मा और उनके पति बृजेश ठाकुर को सीएम नीतीश कुमार के करीबियों में गिना जाता था।

बृजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्य आरोपी है। गौरतलब है कि बृजेश ठाकुर पहले पत्रकार था, जो बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। उसकी अगुवाई वाली एनजीओ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम चलाती थी। ये मामला पिछले जुलाई में सीबीआई को सौंप दिया गया था। इस मामले में ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई ने आरोप लगाए थे कि लड़कियों का यौन शोषण बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। उनकी जांच में ये खुलासा हुआ।

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English summary
Muzaffarpur Shelter home Case: Supreme Court orders Reunite 8 Girls With Families
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