क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव को किया तलब, कहा- भगवान आपकी मदद करे

Google Oneindia News

नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खेल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आपने क्या किया है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि 31 अक्टूबर को आपने कहा था कि एके शर्मा जांच टीम के सीनियर मोस्ट अधिकारी होंगे तो फिर उनका तबादला क्यों किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अंतरिम चीफ को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अंतरिम चीफ को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने सीबीआई अधिकारी शर्मा का तबादला कर अदालत की अवमानना ​​की है। उनको 12 फरवरी को अन्य अफसरों के साथ कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सीजेआई रंजन गोगोई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को बताए बिना ही एके शर्मा का तबादला करके आपने कोर्ट के आदेश से खेलने का काम किया है।

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी का पीएम पर तीखा हमला, 'नरेंद्र मोदी डरपोक व्यक्ति हैं, मैं उन्हें पहचान गया हूं' ये भी पढ़ें: राहुल गांधी का पीएम पर तीखा हमला, 'नरेंद्र मोदी डरपोक व्यक्ति हैं, मैं उन्हें पहचान गया हूं'

'आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खिलवाड़ किया है'

'आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खिलवाड़ किया है'

सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एके शर्मा का तबादला करने वाले अफसरों में एम नागेश्वर राव और दो अन्य अफसर शामिल थे, जिसपर सीजेआई ने कहा कि अदालत इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने वाली है। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खिलवाड़ किया है, भगवान आपकी मदद करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कभी खिलवाड़ ना करना।

केस को किया दिल्ली ट्रांसफर

केस को किया दिल्ली ट्रांसफर

इसके पहले,मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने बिहार सरकार के वकील से पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि आप आखिर कैसे सरकार चला रहे हैं, क्या ये कोई तरीका है। कोर्ट ने इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का ट्रायल अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में होगा।

Comments
English summary
Muzaffarpur shelter home case: Sc seeks personal appearance of former interim CBI director M Nageswara Rao
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X