मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: CBI ने आरोपियों के खिलाफ POCSO कोर्ट में चार्जशीट दायर की
पटना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ विशेष POCSO कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। वहीं, ईडी पटना ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को 24 दिसंबर और उनकी पत्नी आशा ठाकुर को 26 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। बता दें मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में 34 लड़कियों का यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।
सीबीआई 28 जुलाई से बालिका गृह यौन उत्पीड़ कांड की जांच रही है। जेल में बंद तीन अभियुक्तों की 90 दिनों की समय सीमा गुरुवार को पूरी हो रही थी। विशेष पॉक्सो कोर्ट में सीबीआई द्वारा दाखिल किये गये चार्जशीट को गोपनीय रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पूरे मामले में राज्य का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय और लापरवाह है। कोर्ट ने अदालत में मौजूद मुख्य सचिव से पूछा था कि अगर अपराध हुआ था तो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने जेल में उसे यातनाएं देने का आरोप लगाया था। ठाकुर ने दूसरी याचिका में कोर्ट से मांग की थी कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को ना ढहाया जाए। इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर इन दिनों पंजाब की पटियाला जेल में बंद है। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि, उसे जेल में यातनाएं दी जा रही हैं।
बता दें कि मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ था। इंस्टिट्यूट ने सूबे की सरकार को सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में बच्चियों के साथ मुजफरपुर बालिका आश्रय गृह में लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई थी। बच्चियों की चिकित्सकीय जांच के बाद 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
सीएम योगी ने बुलंदशहर की घटना को बताया राजनीतिक साजिश