मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: ब्रजेश ठाकुर ने की 11 लड़कियों की हत्या, हड्डियों की पोटली बरामद- CBI
नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur shelter home case) में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। सीबीआई ने कहा कि उन्हें एक श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है। इस मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की
सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी। सीबीआई ने कहा कि आरोपियों में से एक की निशानदेही पर श्मशान घाट के खास स्थान की खुदाई की गई थी जहां से हड्डियों का एक बंडल बरामद किया गया था।
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श्मशान घाट पर खुदाई से हड्डियों का बंडल बरामद
इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी और एजेंसी ने ठाकुर सहित 21 लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। शेल्टर होम केस को लेकर काफी हंगामा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को तगड़ी फटकार लगाई थी।
आरोपी गुड्डू पटेल की निशानदेही पर खुदाई की गई
सीबीआई ने हलफनामे में कहा है कि एक आरोपी गुड्डू पटेल से पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर, श्मशान घाट में एक विशेष स्थान की आरोपी गुड्डू पटेल की निशानदेही पर खुदाई की गई और मौके से हड्डियों का एक बंडल बरामद किया गया था। इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई की। बेंच ने कहा कि वह आवेदन पर सीबीआई को औपचारिक नोटिस जारी करेगी और एजेंसी 4 सप्ताह के भीतर इसका जवाब दायर करेगी। बंच ने दलीलों के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।
बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम में 34 लड़कियों के साथ कथित तौर पर बलात्कार और यौन शोषण का मामला सामने आया था। इसका खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की एक रिपोर्ट के बाद हुआ था जिसके बाद हड़कंप मच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बिहार सरकार के वकील से पूछा था कि हम जानना चाहते हैं कि आप आखिर कैसे सरकार चला रहे हैं, क्या ये कोई तरीका है। सीजेआई रंजन गोगोई ने इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। बता दें कि इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर इस वक्त जेल में हैं।